दरभंगा में नया निर्देश: अब हर सरकारी सूचना हिंदी के साथ उर्दू में भी अनिवार्य,जिलाधिकारी कौशल कुमार का आदेश, सभी कार्यालयों, स्कूलों व सार्वजनिक स्थलों पर लागू होगा नियम

दस्तक 7मीडिया/दरभंगा 

जिले में अब सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित सभी प्रकार की सूचनाएं हिंदी के साथ-साथ उर्दू भाषा में भी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएंगी। इस संबंध में जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय, बिहार, पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में जारी इस आदेश के तहत जिला स्तर से लेकर प्रखंड-सह-अंचल स्तर तक के सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने कार्यालयों में इसका पालन सुनिश्चित करना होगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्यालयों के साइन बोर्ड, संकेत पट्ट, पदाधिकारियों के नामपट्ट, सार्वजनिक भवनों के नाम, सरकारी योजनाओं के बैनर, उद्घाटन शिलापट्ट एवं होर्डिंग आदि में हिंदी के साथ उर्दू भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा।

उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचलाधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा इसकी रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराएं।जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार हिंदी के साथ-साथ उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति प्रतिबद्ध है, जिससे आम जनता को सूचनाएं समझने और प्राप्त करने में सुविधा हो सके।