दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: 6 जघन्य मामलों में 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: 6 जघन्य मामलों में 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: 6 जघन्य मामलों में 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के विभिन्न अदालतों में छह जघन्य आपराधिक मामलों में छह आरोपियों की जमानत याचिकायें खारिज कर दी गई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक गर्भवती ब्याहता की दहेज के लिए हत्या के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं.269/25 में काराधीन आरोपी राहुल कुमार पासवान की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि श्री पाण्डेय की कोर्ट ने एक नाबालिग का अपहरण के आरोप में संस्थित सिंहवाड़ा थानाकांड सं. 330/25 में काराधीन अभियुक्त आयुष मंडल का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।वहीं कोर्ट ने क्रमशः बहादुरपुर थानाकांड सं.375/25 में एक शादीशुदा महिला से दूष्कर्म और वीडियो वायरल करने की धमकी देने के आरोपी वैशाली जिला के पीरापुर गांव के कन्हैया कुमार चौधरी,सिमरी थानाकांड सं.318/25 में एक नाबालिग का अपहरण के आरोपी सिमरी थानाक्षेत्र के बसतवारा निवासी बिट्टू कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने हत्या कर शव छुपाने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थानाकांड सं. 203/25 के आरोपी मनीष यादव का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।वहीं एडीजे आदिदेव की कोर्ट ने गोली मारकर हत्या करने की जूर्म में संस्थित कमतौल थानाकांड सं.25/26 में हत्या के अभियोग में काराधीन महिला रघौली गांव के बिभा देवी का जमानत खारिज कर दिया है।
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