चैती छठ पूजा को लेकर 62 स्थलों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
चैती छठ पूजा को लेकर 62 स्थलों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
चैती छठ पूजा को लेकर 62 स्थलों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा
जिला दण्डाधिकारी कौशल एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि इस वर्ष चैती छठ पूजा 22 मार्च से 25 मार्च 2026 तक मनाई जाएगी।22 मार्च: नहाय-खाय,23 मार्च: खरना,24 मार्च: संध्या अर्घ्य 25 मार्च: प्रातः अर्घ्य एवं पारण।
सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल 24 मार्च के पूर्वाह्न तक अपने-अपने कर्तव्य स्थल पर योगदान देंगे तथा पर्व समाप्ति के बाद ही स्थान छोड़ेंगे।
चैती छठ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी, पोखर एवं तालाब के घाटों पर एकत्र होकर अस्ताचलगामी एवं उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।
सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक तनाव फैलाने या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी।
यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) को निर्देश दिया गया है कि:
सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रमुख चौक-चौराहों एवं छठ घाट मार्गों पर यातायात पुलिस की तैनाती सुनिश्चित करें
भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आवागमन सुचारू बनाए रखें
स्वयं भ्रमण कर व्यवस्था की निगरानी करें
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक आयोजित कर सदस्यों का नाम एवं मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे
छठ घाटों के आसपास वाहनों का प्रवेश एवं पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी
छठ घाटों पर पटाखा बिक्री एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
62 संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है
स्वास्थ्य एवं आपात व्यवस्था
सिविल सर्जन को नियंत्रण कक्ष में एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दल तैनात करने का निर्देश
अग्निशमन विभाग को आवश्यक उपकरणों के साथ वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश
बिजली एवं सुरक्षा जांच
विद्युत आपूर्ति प्रमंडल को छठ घाटों पर अस्थायी विद्युत व्यवस्था की पूर्व जांच सुनिश्चित करने का निर्देश
खतरनाक घाटों पर नाव, नाविक, गोताखोर, रस्सा एवं बचाव उपकरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी
सभी संबंधित पदाधिकारियों—अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं पुलिस निरीक्षक—को अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखते हुए पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया है।