दरभंगा कोर्ट का सख्त रुख: छेड़छाड़, अपहरण, हत्या व हमले के आरोपियों की जमानत खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने एक लड़की से जबरन शादी की नियत से छेड़-छाड़,फोटो वायरल करने तथा उसके इंकार करने पर ऐसिड से चेहरा जला देने की धमकी देने के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड सं.337/24 के नामजद काराधीन अभियुक्त मो. अरशद इकबाल उर्फ अरशद इकबाल का जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे श्री पाण्डेय की कोर्ट ने लाठी डंडा से मारकर एक बुजूर्ग की हत्या के अभियोग में संस्थित विशनपुर थानाकांड सं.122/25 के आरोपी नंदिनी देवी,अंजली देवी,अवधेश सहनी,पप्पू सहनी,सोनु सहनी और कृष्णा सहनी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।वहीं श्री पाण्डेय की कोर्ट ने क्रमशः एक लड़की का अपहरण कर जबरन शादी करने के आरोप में दर्ज मोरो थानाकांड सं.34/25 के आरोपी राहुल मंडल,सोनु मंडल, और राम सज्जन मंडल, तथा अपहरण के जूर्म में दर्ज विशनपुर थानाकांड सं.144/25 के आरोपी किशन सहनी,और साईवर थानाकांड सं.107/24 के आरोपी अनुज कुमार गुप्ता का अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।इसके अलावे एडीजे तृतीय सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने प्राणलेवा हमला के आरोप मे दर्ज बहादुरपुर थानाकांड सं.410/25 के अभियुक्त विवेक पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।