दरभंगा पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: नाबालिग अपहरण व शादी मामले में दो अभियुक्तों को सजा

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा जिला न्याय मंडल के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है।बुधवार को अदालत ने सदर थानाकांड सं.367/18 से बने जीआर केश नं.61/18,और 61ए/18 की सूनवाई पुरी किया।कोर्ट ने जी आर केश नं. 61ए/18 में मधुबनी जिला के राजनगर थानाक्षेत्र के चपाही निवासी जय प्रकाश राय के पुत्र रौशन कुमार को धारा 354 में 5 वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार अर्थदंड, पॉक्सो की धारा 10 में भी 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।वहीं जीआर केश नं. 61/18 में उसी गांव के बलदेव राय के पुत्र सुधीर कुमार राय को भादवि की धारा 366 में 01 वर्ष का कारावास और 05 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे स्पेशल पीपी विजय कुमार ने बताया कि 12 सितंबर 2018 को रौशन कुमार, सुधीर कुमार राय समेत दस अभियुक्तों ने एक नाबालिग का अपहरण कर रौशन कुमार से शादी करा दी।जिसकी प्राथमिकी पीड़िता के पिता ने सदर थाना में दर्ज कराई थी।