दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: 37 लीटर कोडीन कफ सिरप मामले में 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: 37 लीटर कोडीन कफ सिरप मामले में 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
दरभंगा कोर्ट का सख्त फैसला: 37 लीटर कोडीन कफ सिरप मामले में 7 साल की सजा, 50 हजार जुर्माना
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने प्राथमिकी दर्ज होने के एक वर्ष,एक माह बाईस दिनों के अन्दर नगर थानाक्षेत्र के हसनचक निवासी स्व.रामसेवक सिंह का पुत्र शशि सिंह को 7 वर्षों का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड नहीं जमा करने पर जूर्मी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। अदालत ने गत 13 मार्च को हीं इस मामले की त्वरित सुनवाई पुरी कर जूर्मी शशि सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित किया था।कोर्ट ने मंगलवार को दोषसिद्ध जूर्मी का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर मंगलवार को अभियोजन और वचावपक्ष का वहश सुनने तथा अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का गहन परिशीलन के बाद अपना निर्णय सुनाया।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद के स्पेशल एपीपी अभय पाठक ने बताया कि 25 जनवरी 25 को सदर उत्पाद थाना की पुलिस ने जूर्मी को उसके झोपड़ीनुमा घर से 37 लिटर कोडीनयुक्त वनरेक्स कफ सीरप के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।जिसकी प्राथमिकी उत्पाद सदर थानाकांड सं.37/25 दर्ज की गई थी।जिसका बिचारण जीओ वाद सं. 845/25 के तहत चल रही थी।अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में चार गवाहों की गवाही कराई गई।मंगलवार को अदालत ने इस मामले में एक वर्ष पौने दो माह के अन्दर निर्णय कर नशे के कारोबारियों में कानून का खौंफ कायम किया है। जूर्मी घटना समय से हीं जेल में है।