समस्तीपुर के प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल के ट्रांसफर पर रोक की मांग, वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा आवेदन
समस्तीपुर के प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल के ट्रांसफर पर रोक की मांग, वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा आवेदन
समस्तीपुर के प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल के ट्रांसफर पर रोक की मांग, वकीलों ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजा आवेदन
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय के परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल के स्थानांतरण को लेकर समस्तीपुर के अधिवक्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में समस्तीपुर जिला वकील संघ के सदस्यों ने उच्च न्यायालय पटना के माननीय मुख्य न्यायाधीश को आवेदन देकर उनके स्थानांतरण पर रोक लगाने की मांग की है।
वकीलों ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रधान न्यायाधीश संजय अग्रवाल एक ईमानदार, विद्वान और कर्तव्यनिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्होंने समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय में न्याय व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और आम लोगों का विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है।
अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्होंने बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से न्यायिक आदेश पारित किए, जिससे आम लोगों में न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यकाल में परिवार न्यायालय के लगभग 3000 मामलों का निष्पादन निष्पक्षता के साथ किया गया।
वकीलों के अनुसार संजय अग्रवाल सभी वादकारियों, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक पदाधिकारियों को समान दृष्टि से देखते थे। उनके कार्यकाल में कई इजराय वादों में वादकारियों को विपक्षी पक्ष से उनकी राशि की वसूली भी कराई गई, जिससे पीड़ितों को न्याय मिला।
अधिवक्ताओं ने कहा कि उनके रहते समस्तीपुर न्याय मंडल में न्याय की उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन अचानक उनके स्थानांतरण से वकीलों और आम जनता में निराशा और मायूसी का माहौल है।
आवेदन में मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया गया है कि न्यायिक व्यवस्था और जनहित को ध्यान में रखते हुए संजय अग्रवाल को उनके कार्यकाल पूरा होने तक समस्तीपुर में ही प्रधान न्यायाधीश के रूप में बने रहने देने का आदेश दिया जाए तथा उनके स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
इस आवेदन पर समस्तीपुर के कई अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई है।
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