कोडीनयुक्त कफ सिरप के साथ पकड़ा गया युवक दोषी, सजा पर फैसला 17 मार्च को
कोडीनयुक्त कफ सिरप के साथ पकड़ा गया युवक दोषी, सजा पर फैसला 17 मार्च को
कोडीनयुक्त कफ सिरप के साथ पकड़ा गया युवक दोषी, सजा पर फैसला 17 मार्च को
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
दरभंगा जिला न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट ने नगर थानाक्षेत्र के हसनचक निवासी स्व.रामसेवक सिंह का पुत्र शशि सिंह को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a) में दोषी घोषित किया है।कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्त का सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 17 मार्च की तिथि निर्धारित किया है।अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद के स्पेशल एपीपी अभय पाठक ने बताया कि 25 जनवरी 25 को सदर उत्पाद थाना की पुलिस ने जूर्मी को उसके झोपड़ीनुमा घर से 37 लिटर कोडीनयुक्त वनरेक्स कफ सीरप के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।जिसकी प्राथमिकी उत्पाद सदर थानाकांड सं.37/25 दर्ज की गई थी।जिसका बिचारण जीओ वाद सं. 845/25 के तहत चल रही है।अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में चार गवाहों की गवाही कराई गई।शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई पुरी कर अभियुक्त को दोषी घोषित किया है।