शराब पीकर हंगामा करने पर एक माह की सजा

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता।

दरभंगा जिला न्याय मंडल के उत्पाद अधिनियम के प्रथम विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने लालबाग, दरभंगा निवासी सुरज महतो के पुत्र राम कुमार महतो को शराब पीकर हंगामा करने के मामले में दोषी पाते हुए एक माह की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक हरेराम साहू ने बताया कि अभियुक्त द्वारा दोष स्वीकार किए जाने के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में 25 मार्च 2022 को सदर थाना में उत्पाद अधिनियम की धारा 37(2) के तहत कांड संख्या 140/22 दर्ज किया गया था।

इस मामले का विचारण न्यायालय में जीओ वाद संख्या 11228/22 के तहत चल रहा था। विशेष लोक अभियोजक श्री साहू ने कहा कि अब शराब पीकर कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों की खैर नहीं रहेगी।