दरभंगा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे सुनाई हैं कड़ी सजा। अलग अलग धाराओं मे अलग अलग सजा। पीड़िता को चार लाख रुपये भुगतान का आदेश।
दरभंगा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे सुनाई हैं कड़ी सजा। अलग अलग धाराओं मे अलग अलग सजा। पीड़िता को चार लाख रुपये भुगतान का आदेश।
विधि संवाददाता :दरभंगा /
दरभंगा व्यवहार न्यायालय दरभंगा में जिला स्तरीय पॉक्सो ऐक्ट की विशेष अदालत की विशेष न्यायाधीश प्रतिमा परिहार ने गुरुवार को नगर थानाक्षेत्र के मिश्रटोला निवासी सुरज सहनी को एक नबालिग का अपहरण कर दूष्कर्म करने की जूर्म में 10 बर्षों की सश्रम कारावास और 7 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सूनाई है।नाबालिग बालिका के साथ जघन्य अपराध करने के लिए दोषी करार दिए गए सहनी को भादवि की धारा 376(दूष्कर्म) में दस बर्ष का कठोर कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड,पॉक्सो ऐक्ट की धारा 4 में 10 बर्ष और 3 हजार और भादवि की धारा 363(अपहरण) की जूर्म में 7 बर्ष का कारावास और ,एक हजार रुपये अर्थदंड चूकाने की सजा सूनाई है। विशेष न्यायाधीश श्रीमती परिहार ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना से 4 लाख रुपये मुआवजा का भूगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से करने का आदेश पारित किया है।