नगर निकायों के गठन या पुराने निकायों के विस्तार की कार्रवाई अब 31 मार्च 2027 के बाद संभव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया पत्र
नगर निकायों के गठन या पुराने निकायों के विस्तार की कार्रवाई अब 31 मार्च 2027 के बाद संभव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया पत्र
नगर निकायों के गठन या पुराने निकायों के विस्तार की कार्रवाई अब 31 मार्च 2027 के बाद संभव, नगर विकास एवं आवास विभाग ने जारी किया पत्र
दस्तक7मिडिया, उत्तम सेनगुप्ता, दरभंगा।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में नए नगर निकायों के गठन, पुराने निकायों के उत्क्रमण और क्षेत्र विस्तार की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
जारी पत्र के अनुसार, राज्य के विभिन्न जिलों से अब तक कुल 29 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। लेकिन केंद्र सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ‘भारत की जनगणना-2027’ की प्रक्रिया शुरू होने के कारण इन प्रस्तावों पर फिलहाल कार्रवाई संभव नहीं है।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की अधिसूचना के अनुसार, जनगणना-2027 के लिए प्रशासनिक सीमाओं (सीमांकन) में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 31 मार्च 2027 तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। जनगणना कार्य के दौरान जिलों, प्रखंडों, शहरों या गांवों की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकता है।
विभाग ने साफ किया है कि नए नगर निकायों के गठन या पुराने निकायों के विस्तार की कार्रवाई अब 31 मार्च 2027 के बाद ही संभव हो सकेगी। जब तक जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक सरकार नए प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी।
यहां बता दें कि इस फैसले से राज्य के उन क्षेत्रों में विकास की योजनाओं पर असर पड़ेगा जहां नगर परिषद या नगर पंचायत बनाने की मांग चल रही थी। अब इन इलाकों के लोगों को कम से कम एक साल और इंतजार करना होगा।
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