दरभंगा में तीन हत्या आरोपियों की जमानत खारिज, एक की अग्रिम जमानत भी नामंजूर

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता

सिविल कोर्ट दरभंगा में हत्या से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपितों को राहत नहीं मिली। उपेन्द्र कुमार की अदालत ने दो अलग-अलग कांडों में बंद तीन अभियुक्तों की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी।

लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि नगर थाना कांड सं. 228/24 में काराधीन अभियुक्त, जित्तूगाछी मुहल्ला निवासी मुकेश सहनी की जमानत याचिका नामंजूर कर दी गई। वहीं बहेड़ी थाना कांड सं. 203/25 में हायाघाट थाना क्षेत्र के कोठरा गांव निवासी परीक्षित मंडल एवं संतोष कुमार की नियमित जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी।

इधर, संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत से भी आरोपी को राहत नहीं मिली। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने जाले थाना कांड सं. 193/25 के आरोपी चहूटा निवासी राजू राम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।

अदालत के इस फैसले के बाद सभी आरोपितों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा।