ड्यूटी के दौरान रील या लाइव किया तो होगी कार्रवाई: पुलिस मुख्यालय की सख्ती,मीडिया कवरेज के लिये नियम तय
ड्यूटी के दौरान रील या लाइव किया तो होगी कार्रवाई: पुलिस मुख्यालय की सख्ती,मीडिया कवरेज के लिये नियम तय
ड्यूटी के दौरान रील या लाइव किया तो होगी कार्रवाई: पुलिस मुख्यालय की सख्ती,मीडिया कवरेज के लिये नियम तय
दस्तक 7मीडिया /पटना
पुलिस मुख्यालय, बिहार ने एक सख्त निर्देश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ड्यूटी के समय सोशल मीडिया पर रील बनाने या लाइव आने वाले पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि बिहार के किसी भी थाना या ओपी में पदस्थापित पदाधिकारी या कर्मचारी चाहे वे पुलिस अधिकारी हों, सब इंस्पेक्टर, साक्षर आरक्षी, आरक्षी निरीक्षक या अन्य जवान यदि ड्यूटी के दौरान रील बनाते हैं या सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण करते पाए गए, तो उन्हें निलंबित कर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी
मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी के समय सोशल मीडिया का उपयोग केवल सरकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। व्यक्तिगत प्रचार या वायरल होने के उद्देश्य से वीडियो बनाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।
मीडिया कवरेज के लिए भी नियम तय
इसके साथ ही थाना परिसर से समाचार प्रसारित करने को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब केवल वही पत्रकार या मीडिया प्रतिनिधि थाने से खबर प्रसारित कर सकेंगे,जिनके पास कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो या जो विधिवत निबंधित चैनल से जुड़े हों, तथा किसी सक्षम प्राधिकार संस्था से मान्यता प्राप्त आई-कार्ड या संपादकीय पत्र रखते हों।
बिना मान्यता के किसी भी व्यक्ति को थाना परिसर से सूचना या समाचार प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी।
डीजीपी ने दी जानकारी
इस आशय की जानकारी विनय कुमार (पुलिस महानिदेशक, बिहार) ने दी है। उन्होंने कहा कि अनुशासन और गोपनीयता बनाए रखना पुलिस विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।