पांचवीं बार शराब पीकर पकड़ा गया संतोष सिंह ,दोषी करार, सजा पर सुनवाई 21 को

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

जिला न्याय मंडल दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने एक शराबी अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 37 में दोषी करार दिया है।स्पेशल पीपी हरेराम साह ने बताया कि श्री झा की अदालत ने जूर्मी का सजा निर्धारण के बिन्दु पर सुनवाई और निर्णय के लिए शनिवार 21 फरवरी की तिथि निर्धारित किया है।हायाघाट थानाकांड सं.96/25 से बने जीओ वाद सं.1227/25 की सुनवाई पुरी कर रुस्तमपुर गांव के स्व. राम विनय सिंह के पुत्र संतोष सिंह को दोषी घोषित किया है।अभियुक्त का शराब पीकर गिरफ्तारी का पांचवा अपराध है।