दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: तीन हत्याकांडों में छह आरोपितों की जमानत खारिज, गर्भपात के नाम पर जहर देने के आरोपी को भी राहत नहीं
दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: तीन हत्याकांडों में छह आरोपितों की जमानत खारिज, गर्भपात के नाम पर जहर देने के आरोपी को भी राहत नहीं
दरभंगा सिविल कोर्ट का सख्त रुख: तीन हत्याकांडों में छह आरोपितों की जमानत खारिज, गर्भपात के नाम पर जहर देने के आरोपी को भी राहत नहीं
दस्तक 7मीडिया,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या के तीन अलग-अलग मामले में आधे दर्जन काराधीन हत्यभियुक्तों की जमानत खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि हायाघाट थानाकांड सं. 185 के आरोपी राम प्रसाद कुमार उर्फ श्याम कुमार, तथा श्रवन कुमार,हायाघाट थानाकांड सं.212/25 में संजीव शर्मा और निरमाला देवी तथा हायाघाट थानाकांड सं.14/26 के अभियुक्त मो. मेराज और मो. इरशाद की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने एक 18 वर्षीय लड़की को गर्भपात की दवा के नाम पर जहर खिलाकर हत्या के आरोप में दर्ज कमतौल थानाकांड सं. 194/25 के अभियुक्त कमतौल निवासी विदेशी महतो उर्फ विदेशी कुमार महतो की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।