दरभंगा में मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादित ,कोर्ट ने आत्मसमर्पण का दिया आदेश।

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

दरभंगा जिला न्यायमंडल के पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की कोर्ट ने जिले के चर्चित महिला थाना कांड संख्या 182/25 के प्राथमिकी आरोपी कथित संत राम उदित दास उर्फ मौनी बाबा की अग्रिम जमानत याचिका शुक्रवार को निष्पादित कर दिया है। आवेदक मौनी बाबा के अग्रिम जमानत आवेदन पर गहन सुनवाई के बाद आवेदक की याचिका को निष्पादित करते अदालत में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।न्यायालय ने आवेदक की याचिका पर दो पाली में मैराथन सुनवाई के बाद पॉक्सो ऐक्ट के आरोपी को आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दिया। इस घटना की प्राथमिकी बीएन एस की धारा 351(2)352,89,64(¡) तथा पॉक्सो ऐक्ट की धारा 4/6 के तहत दर्ज की गई है।प्राथमिकी में आरोप है कि आवेदक अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता की कथित शादी श्रवण दास उर्फ श्रवण ठाकुर के साथ करा दिया। बतातें चले कि इस मामलें के आरोपी श्रवण दास इनके भतीजा और शिष्य हैं जो 17 जनवरी से जेल में हैं और उसका जमानत गत 5 फरवरी को पॉक्सो कोर्ट से खारिज हो चुकी है।अब जिला के लोगों की जिज्ञासा इस बात को लेकर है कि अब आवेदक न्यायालय का आदेश का अनुपालन करते हुए आत्मसमर्पण करते हैं,या पॉक्सो न्यायालय के इस आदेश के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत दाखिल करते हैं।जिसकी जिज्ञासा जिला के लोगों के मन में ऊठ रही है।पोक्सो कोर्ट के बाहर पीड़ित पक्ष और अभियुक्त पक्ष के लोगों की भीड़ देखी गई।