बिहार में मांस की बिक्री पर सख्त नियम, अब खुले में मांस बेचने पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना
बिहार में मांस की बिक्री पर सख्त नियम, अब खुले में मांस बेचने पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना
बिहार में मांस की बिक्री पर सख्त नियम, अब खुले में मांस बेचने पर लगेगा 5,000 तक का जुर्माना
दस्तक7मिडिया, बिरौल, दरभंगा।
बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य में मांस की बिक्री को लेकर नई और सख्त गाइडलाइन जारी की है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता बनाए रखना और जनता की भावनाओं का सम्मान करना है। नए नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। अब राज्य में कहीं भी खुले में मांस नहीं बेचा जा सकेगा। मांस बेचने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है।गाइडलाइन के अनुसार, मांस की दुकानों को पर्दों या शीशे से ढंकना अनिवार्य होगा। विशेष रूप से काले शीशे का उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि दुकान के बाहर से मांस दिखाई न दे। अब स्कूल, कॉलेज या किसी भी धार्मिक स्थल के पास मांस की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
दुकानदारों को मांस से निकलने वाले अपशिष्ट (कचरे) को सही तरीके से इकट्ठा करना होगा। गंदगी फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना लाइसेंस के मांस बेचने या नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निकायों को इन नियमों को सख्ती से लागू करने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास विभाग के अनुसार, यह फैसला स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाने और शहर की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए लिया गया है।