मारपीट मामले में एक दोषी करार, एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
मारपीट मामले में एक दोषी करार, एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
मारपीट मामले में एक दोषी करार, एससी/एसटी कोर्ट ने सुनाया फैसला
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
जिला न्याय मंडल दरभंगा के एस सी/ एस टी कोर्ट के बिशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार की अदालत ने गुरूवार को बियुनी अंदामा के रमेश्वर साह के पुत्र दिनेश साह को बहादुरपुर थाना प्राथमिकी संख्या 90/23 में भादवि की धारा 323 में दोषी करार दिया है। बिशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार कुवँर ने बताया कि दो पक्षों के बीच 15 फरवरी 2023 को मारपीट की घटना हुई थी। इसी मामलें में कोर्ट ने एक अभियुक्त दिनेश साह को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिये गये दिनेश पर आरोप था कि वह जगदीश दास के उपर जानलेवा हमला किया था। श्री कुँवर ने बताया कि जख्मी जगदीश की मृत्यु बिचारण के दरम्यान हो गई थी।अदालत से निकलकर बाहर आकर जगदीश के परिजनों ने कहा कि आज कोर्ट से न्याय मिला है।