हत्या व जानलेवा हमले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

दस्तक 7मीडिया /दरभंगा 

सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेन्द्र कुमार की अदालत ने हत्या तथा जानलेवा हमले से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों मामलों के अभियुक्तों को राहत नहीं मिल सकी है।

लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला बहेड़ी थाना कांड संख्या 22/25 से संबंधित है। इस मामले में हत्या कर शव जलाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। अग्रिम जमानत की अर्जी देने वाली अर्चना कुमारी पर आरोप है कि उसने अपने पति संतोष कुमार चन्द्रवंशी के साथ मिलकर अपनी ही बहन मुनमुन कुमारी की हत्या कर साक्ष्य मिटाने की नीयत से शव को जला दिया।

अनुसंधान के क्रम में हत्या और शव जलाने की घटना में विभिषण कुमार, अर्चना कुमारी तथा संतोष कुमार चन्द्रवंशी की संलिप्तता पाई गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने अर्चना कुमारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

वहीं, दूसरे मामले में लहेरियासराय थाना कांड संख्या 598/25 के तहत दर्ज जानलेवा हमले के मामले में आरोपी अमित कुमार सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया था। इस मामले में भी अदालत ने सुनवाई के पश्चात अभियोजन पक्ष के तर्कों को स्वीकार करते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी।