जघन्य मामलों में राहत नहीं: हत्या, गबन व लूट कांड के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
जघन्य मामलों में राहत नहीं: हत्या, गबन व लूट कांड के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
जघन्य मामलों में राहत नहीं: हत्या, गबन व लूट कांड के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
अदालतों में कतिपय जघन्य मामले के आरोपियों की जमानत याचिकायें खारिज किया गया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने बहनोई द्वारा अपने हीं साला की निर्मम हत्या के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं. 87/25 में काराधीन योगियारा निवासी हरिचन्दर राम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं श्री पाण्डेय की अदालत ने सिक्युरिटी ऐजेंसी के नाम पर खाता खोलकर रुपया गवन करने के आरोप में संस्थित सदर थानाकांड सं. 607/23 के अभियुक्त किरण कुमार आचार्य की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि पिस्तौल सटाकर लुटपाट करने और जानलेवा हमला के आरोप में संस्थित बहेड़ी थानाकांड सं.345/25 के आरोपी उजैना गांव के संजीत लालदेव की अग्रिम जमानत आवेदन एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने कहा कि जघन्य अपराध को लेकर संस्थित मामले के आरोपियों को तत्काल जमानत नहीं मिलने से समाज में आपराधिक घटनाओं में कमी आती है।