अपहरण से लेकर जानलेवा हमले तक: दरभंगा कोर्ट ने आठ आरोपियों को नहीं दी राहत

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता

 सिविल कोर्ट दरभंगा के विभिन्न अदालतों ने जघन्य मामले के आठ आरोपियों की जमानत याचिकायें खारिज कर दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण की जूर्म में संस्थित सदर थानाकांड सं.303/25 के अप्राथमिकी आरोपी साजन खातून और मो. तनवीर कुमार उर्फ नवीर खलीफा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट ने सिमरी थानाकांड सं. 161/25 के आरोपी मो. शाहिद जावेद और हरि किशोर यादव का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सदर थानाकांड सं.336/25 में काराधीन आरोपी मो. अशगर का नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।अपर सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने जानलेवा हमला की जूर्म में संस्थित केवटी थानाकांड सं.214/25 के आरोपी राम प्रसाद यादव उर्फ ललन जी का जमानत खारिज कर दिया है।वहीं अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने मोटरसाइकिल और मोबाईल चोरी के आरोप में दर्ज सिमरी थानाकांड सं.287/25 के आरोपी मनीष कुमार और प्रिंस कुमार का जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपियों को तत्काल जमानत नहीं मिलने से अपराध में कमी होती है।