फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर राजस्व कर्मचारी निलंबित, डीएम के आदेश पर कार्रवाई, तीन दिन में मात्र 17 पंजीकरण
फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर राजस्व कर्मचारी निलंबित, डीएम के आदेश पर कार्रवाई, तीन दिन में मात्र 17 पंजीकरण
फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही पर राजस्व कर्मचारी निलंबित,
डीएम के आदेश पर कार्रवाई, तीन दिन में मात्र 17 पंजीकरण
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा
फार्मर रजिस्ट्री अभियान में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में जाले अंचल के राजस्व कर्मचारी जयसिंह कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला पदाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर की गई है।
जिला प्रशासन द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के कार्य को मिशन मोड में पूरा कराने के लिए जिलेभर में कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि सभी पात्र किसानों का पंजीकरण समय पर हो सके। इसी क्रम में सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण में यह तथ्य सामने आया कि जयसिंह कुमार द्वारा फार्मर रजिस्ट्री कार्य में टाल-मटोल किया जा रहा है और अपेक्षित सहयोग नहीं दिया जा रहा है।
जांच में पाया गया कि जाले अंचल के छह गांव—करदौली, सिसौनी रजौन, करवा, तरियानी, रजौन एवं रजौन असली—में विगत तीन दिनों के दौरान मात्र 17 किसानों का ही पंजीकरण किया गया, जो कर्तव्यहीनता और वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।
प्रथम दृष्टया यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन माना गया है तथा सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोकोपयोगी अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक पाया गया है। सम्यक विचारोपरांत जयसिंह कुमार को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय अंचल कार्यालय, किरतपुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-यापन भत्ता देय होगा।
अंचल अधिकारी, जाले को निर्देश दिया गया है कि आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र (प्रपत्र-क) गठित कर भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर दरभंगा के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।