4051 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामला: दो शराब तस्कर दोषी, एक बरी

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता

दरभंगा जिला के उत्पाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रविशंकर कुमार की कोर्ट ने मनीगाछी थाना कांड संख्या 44/22 के अभियुक्त शराब कारोबारी अमर साह और विकाश कुमार को सोमवार को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी करार दिया है। सजा अवधि निर्धारण के बिन्दु पर अभियोजन और वचाव पक्ष की ओर से बहश के लिए अदालत ने 10 फरवरी 26 की तिथि निर्धारित किया है। अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार ने बताया कि 17 मार्च 22 को मनीगाछी थाना के ग्राम लहटा में राईस मिल के पास 4051लीटर बिदेशी शराब बरामद हुआ था। जिसकी प्राथमिकी मनीगाछी थाना में दर्ज हुई थी। प्राथमिकी में मनीगाछी थाना क्षेत्र के महथौर गाँव निवासी झमेली साह का पुत्र अमर साह और बहेड़ा थाना क्षेत्र के सुहत गाँव के रसीक लाल यादव का पुत्र विकाश कुमार एवं मनीगाछी थाना क्षेत्र के लहता गाँव के गुलाब झा का पुत्र बलराम झा को आरोपी बनाया था।जिसका जी.ओ. केस न०-195/22 के तहत बिचारण चल रहा था ।
कोर्ट ने इस मामले की त्वरित सूनवाई पुरी कर 2 फरवरी को दो शराब तस्कर अमर साह और विकाश कुमार को उत्पाद अधिनियम की धारा 30(a)में दोषी करार दिया है और साक्ष्य के आभाव में बलराम झा को रिहा कर दिया।उत्पाद अधिनियम के विशेष अपर लोक अभियोजक हेमंत कुमार ने बताया कि उत्पाद मामले में त्वरित गति से विचारण कर न्याय निर्णय की जा रही है।