सरकारी अभिलेख में हेराफेरी का मामला: अंचल अधिकारी व कर्मियों पर सीजेएम कोर्ट ने लिया संज्ञान

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/ विधि संवाददाता

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम की कोर्ट ने बहेड़ी अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी मुकेश कुमार ,निमैठी के हल्का कर्मचारी नीतीश कुमार सहित पांच अभियुक्तों के विरुद्ध एक आपराधिक मामले में संज्ञान आदेश पारित किया है । बहेड़ी अंचल के जोरजा गांव के टोला पहाड़पुर निवासी शाहनवाज आलम ने एक आपराधिक मामला सी जे एम कोर्ट में दर्ज कराया था । जिसमें पीड़ित ने आरोप लगाया था कि कर्मचारी और अंचलाधिकारी ने सरकारी पद का दुरुपयोग कर गलत नियत से गैरकानूनी तौर पर धनार्जन करने हेतू अपराध में संलिप्त होकर जालसाजी व षड़यंत्र रचकर फर्जीवाड़ा करने का कृत मो शहाबुद्दीन और मो मोहिउद्दीन सिद्दकी तथा मो सलाउद्दीन को लाभ पहुंचाने के नियत पीड़ित मुद्दई की भूमि का सरकारी अभिलेख में हेरा फेरी कर गलत रूप से जमाबंदी कायम कर दिया । सरकारी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख राजस्व रसीद में छेड़छाड़ कर संगीन अपराध किया है । पीड़ित शाहनबाज आलम का आवेदन बहेड़ी थाना ने भी नहीं लिया । पीड़ित ने सी जे एम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई । इसी मामले में न्यायालय ने भा द वी की पुरानी धारा 120 बी का 61 बी एन एस, धारा 420 का 316 बी एन एस, 467 का 336 बी एन एस, 471 का 340 , 218 का 229 और 34 भा द वी का 3(5) बी एन एस के गंभीर दफाओं में संज्ञान लिया है । पीड़ित को नोटिस का उपकरण दाखिल करने हेतु निर्देशित किया है ।