कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी की जमानत खारिज, एक अन्य मामले में भी कोर्ट सख्त
कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी की जमानत खारिज, एक अन्य मामले में भी कोर्ट सख्त
कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी की जमानत खारिज, एक अन्य मामले में भी कोर्ट सख्त
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर महिला से दुष्कर्म करने तथा अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में आरोपी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है।
यह मामला महिला थाना कांड संख्या 35/25 से संबंधित है, जिसमें फेकला थाना क्षेत्र के बिऊनी अन्दामा गांव निवासी आरोपी शुभम साह न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत देने से इनकार कर दिया।
वहीं, लोक अभियोजक (पीपी) अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि प्रथम दृष्टया जघन्य प्रकृति के एक अन्य मामले में भी अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। पतोर थाना कांड संख्या 120/25 में दर्ज मामले में बसतपुर गांव निवासी अभियुक्त मनीष कुमार यादव पर एक युवती की मांग में जबरन सिंदूर डालकर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप है। इस मामले में भी अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पीपी श्री झा ने कहा कि इस प्रकार के गंभीर और जघन्य अपराधों में आरोपियों को जमानत मिलने से समाज में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि होती है, इसलिए ऐसे मामलों में कठोर न्यायिक रुख आवश्यक है।