दरभंगा सत्र न्यायालय ने कई मामलों में अग्रिम जमानत निष्पादित कर आत्मसमर्पण का दिया आदेश

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने प्राणलेवा हमला की जूर्म में संस्थित जाले थानाकांड सं.142/25 के आरोपी केवटी थाना के असराहा गांव के मो.इशाक की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अलावे सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की कोर्ट ने सदर थाना क्षेत्र में पत्नी को गला दबाकर मारने के प्रयास के आरोप में दर्ज सदर थानाकांड सं.342/25के आरोपी प्रमोद यादव,आमोद कुमार, राजा हरिश्चंद्र और इमरीति देवी की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए सभी को आत्मसमर्पण करने हेतू निदेशित किया है।इसके अलावे कोर्ट ने महिला थानाकांड सं.66/25 में बिबाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर घर से भगा देने के आरोपी ऋषभदेव सिंह को अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।वहीं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई जमानत शर्त का उलंघन करने वाले सकतपुर थानाक्षेत्र के श्रीरामपुर निवासी रंजीत सिंह की जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।