शराब माफिया व प्राणलेवा हमले के आरोपियों को अग्रिम जमानत से राहत नहीं, आत्मसमर्पण का आदेश

दस्तक 7मीडिया , दरभंगा/विधि संवाददाता

न्यायमंडल दरभंगा के सत्र अदालत ने अवैध शराब कारोबार में लिप्त कारोबारियों के खिलाफ की गई छापेमारी दल पर जानलेवा हमला करने से संबंधित सोनकी थानाकांड सं.145/25 के अभियुक्त संतोष महतो की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित कर दिया है।सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा ने याचिका निष्पादित करते हुए उत्पाद पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपी को अग्रिम जमानत का हकदार नही बताते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के लिए निदेशित किया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोप में संस्थित केवटी थानाकांड सं.283/25 के नामजद आरोपी अबूजर उर्फ कोनीन,अमजद , मो. अबू हब्स उर्फ नजमी, अकील अहमद उर्फ मदनी और नकी अहमद की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए सभी पांचों आरोपियों को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।इसके अतिरिक्त प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने झांसा देकर एक लड़की से लगातार दूष्कर्म करने तथा फोटो एवं वीडीओ को फेक फेस बूक पर अपलोड कर ब्लैकमेल करने की जूर्म में संस्थित केवटी थानाकांड सं.417/22 के नामजद अभियुक्त मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थानाक्षेत्र के तेहवारा निवासी मिथिलेश सहनी की नियमित जमानत खारिज कर दिया है।इसके अलावे कोर्ट ने प्राणलेवा हमला करने के आरोपी मो. निजामुद्दीन, मो. नौशाद उर्फ मुस्कान तथा मो. जसीम उर्फ सलीम उर्फ छोटे की जमानत खारिज कर दिया है।