दरभंगा में हत्या मामले के चार आरोपियों को झटका, दो की जमानत और दो की अग्रिम जमानत खारिज
दरभंगा में हत्या मामले के चार आरोपियों को झटका, दो की जमानत और दो की अग्रिम जमानत खारिज
दरभंगा में हत्या मामले के चार आरोपियों को झटका, दो की जमानत और दो की अग्रिम जमानत खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
न्यायमंडल दरभंगा के प्रधान सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की कोर्ट ने एक हत्या मामले में काराधीन दो आरोपियों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं कोर्ट ने इसी हत्या मामले के दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एक बुजूर्ग ब्यक्ति को घेरकर ईंट रॉड,लाठी डंडे से पीटकर जख्मी कर देने जिसकी ईलाज के दौरान मौत हो गई।इसकी प्राथमिकी बहादुरपुर थानाकांड सं. 410/25 संस्थित हुई थी।इसी मामले में काराधीन स्थानीय डरहार निवासी गणेश कुमार साहू उर्फ गणेश साहू और दिपक कुमार साहू उर्फ भीमा साहू की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं इसी मामले के दो अन्य आरोपी डरहार गांव के रौशन साह उर्फ रौशन कुमार साहू तथा गुरु पासवान उर्फ रंजीत कुमार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि किसी भी जघन्य अपराध के आरोपियों को सिविल कोर्ट के सत्र न्याधीश या अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से जमानत नहीं मिलने पर आरोपियों में खौफ कायम रहता है।