दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या व लूट मामलों के तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज।
दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या व लूट मामलों के तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज।
दरभंगा सिविल कोर्ट में हत्या व लूट मामलों के तीन आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने एक मैट्रिक की छात्रा की हत्या के आरोप में संस्थित भालपट्टी थानाकांड सं.88/25 के नामजद आरोपी स्थानीय थाना के अन्धरी निवासी संजीत राम की नियमित जमानत आवेदन खारिज की है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त एडीजे नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने देर रात घर में घुसकर पिस्तौल की नोक पर लूट पाट करने के आरोप में संस्थित जाले थानाकांड सं.113/24 के आरोपी सीतामढ़ी जिला के डूमरा थानाक्षेत्र के रिखौली गाँव निवासी रणधीर कुमार की जमानत आवेदन खारिज की है।वहीं कोर्ट ने बहादुरपुर थानाकांड सं.387/25 में एक राहगीर को पिस्तौल के वट से मारकर जख्मी कर देने तथा लूटपाट करने के आरोपी बहादुरपुर थानाक्षेत्र के दिलावरपुर गाँव निवासी महादेव मल्लिक की नियमित जमानत आवेदन खारिज की है।
नाबालिग दुष्कर्म मामले में महिला थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर उठे सवाल ??रात के दस बजे पीड़िता के घर क्यूँ पहुंची पुलिस ,नाबालिग थी,पीड़ित थी , कोई अपराधी नहीं??एफआईआर ,जांच और कानून सभी कटघरे में।पुलिस मुख्यालय भी नहीं देता इसकी इजाजत ,क्यूंकि नाबालिग से दुष्कर्म का हें मामला ?
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