महिला से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में दोषी को 10 साल की सजा, साढ़े पांच लाख का जुर्माना
महिला से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में दोषी को 10 साल की सजा, साढ़े पांच लाख का जुर्माना
महिला से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में दोषी को 10 साल की सजा, साढ़े पांच लाख का जुर्माना
दस्तक 7मीडिया दरभंगा /विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने शनिवार को साइबर थाना कांड संख्या 31/23 के सत्र वाद संख्या 20/24 में पूर्वी चम्पारण जिला के थाना सह ग्राम संग्रामपुर निवासी गजेंद्र पटेल उर्फ अमित कुमार को एक महिला के साथ दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने के आरोप में दस वर्ष की कैद साढ़े पांच लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है । इस मामले में लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि शनिवार को श्री पांडेय की कोर्ट ने 376 भा द वी के तहत दस वर्ष की कैद पचास हजार रुपया अर्थदंड, अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा तथा आई टी एक्ट की धारा 67 ए के तहत दो वर्ष की कैद और पांच लाख रुपया अर्थदंड, अर्थदंड की राशि भुगतान नहीं करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा सुनाई है । सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी । मामले में अपर लोक अभियोजक ललन कुमार के अनुसार अभियोजनपक्ष की ओर से पांच गवाह जिसमें सुचिका , सुचिका के पति , पुलिस अनुसंधानक , चिकित्सक की गवाही हुई । अभियुक्त के विरुद्ध आरोप था कि शादी शुदा महिला से मोबाइल पर सम्पर्क किया । उसके मोबाइल पर भद्दी भद्दी बातें किया करता था तथा होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया तथा उसका पासवर्ड चुराकर उसका भद्दा भद्दा फोटो वायरल कर दिया था । जिसके संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी 1 अगस्त 2023 को दर्ज कराइ गई थी ।इसी मामले में शनिवार को सजा सुनाई गई है।
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