हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज,समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी विकास के विरुद्ध बहादुरपुर थाना का हे मामला।
हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज,समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी विकास के विरुद्ध बहादुरपुर थाना का हे मामला।
हत्या व प्राणलेवा हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज,समस्तीपुर जिला के सिंघिया थाना क्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी विकास के विरुद्ध बहादुरपुर थाना का हे मामला।
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने बहादुरपुर थानाकांड सं. 509/24 में देवेन्द्र यादव उर्फ नक्कू की हत्या के आरोपी समस्तीपुर जिला के सिंघिया थनाक्षेत्र के फुलहारा गांव निवासी विकास कुमार झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि हत्यारोपी 5 जूलाई 25 से हीं काराधीन है।इसके विरुद्ध आरोप है कि आरोपी ने अन्य के सहयोग से स्थानीय वाजितपुर छिपलिया में पेशे से भुमि करोवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।इसके अलावे एडीजे नागेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोपी भालपट्टी थानाक्षेत्र के नैनाघाट निवासी सुरेंद्र यादव की जमानत याचिका खारिज कर दिया है।अब इन आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करने का विकल्प रह गया है।पीपी श्री झा ने कहा कि वर्तमान में जघन्य अपराध के आरोपियों के लिए जेल ही सही जगह है।