दरभंगा सिविल कोर्ट में जघन्य अपराध के आरोपियों को झटका, कई जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट में जघन्य अपराध के आरोपियों को झटका, कई जमानत याचिकाएं खारिज
दरभंगा सिविल कोर्ट में जघन्य अपराध के आरोपियों को झटका, कई जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के विभिन्न अदालतों में जघन्य अपराध के आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त किया गया है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि लहेरियासराय थाना क्षेत्र के वार्ड नम्बर 29 फैजुल्लाह खान मुहल्ला की एक नाबालिक लड़की को स्कूल से लंच के समय आने वक्त अपहरण कर लेने के आरोप में कमर अली द्वारा संस्थित लहेरिया सराय थाना प्राथमिकी संख्या 634/ 25 के आरोपी गन्नीपुर तरौनी निवासी मेराज उर्फ मोहम्मद मेराज की अग्रिम जमानत याचिका प्रथम एडीजे संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने निरस्त कर दिया। पीपी श्री झा ने बताया कि तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने साइबर थाना कांड संख्या 72/25 के आरोपी बहेड़ा थाना के बलहा गांव निवासी रोशन कुमार झा और हाविभौआर गांव निवासी बिट्टू कुमार झा की नियमित जमानत याचिका को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी एक नवम्बर से काराधीन है। इस मामलें के प्राथमिकी में अंकित है कि आर्थिक अपराध ईकाई की सूचना पर साइबर थाना दरभंगा ने 31अक्टूबर 25 को आशापुर बहेड़ा निवासी देवानन्द ठाकुर के घर पर छापामारी कर हरियाणा के बॉबी कल्याण की गिरफ्तारी किया। जिसके पास से एयरटेल का 97 पीस सिम और पावर बैंक 4 पीस एवं एयरटेल का वाई-फाई 7 पीस के साथ अन्य आपत्ति जनक समान बरामद हुआ। वहीं सोनकी थाना कांड संख्या 95/25 के आरोपी संजीव चौपाल, सत्तो चौपाल, और राज किशोर चौपाल की अग्रिम जमानत याचिका अपहरण मामले में निरस्त कर दी गई है। वहीं एडीजे दशम की अदालत ने अपनी पत्नी को कैंची से बारबार घोंप कर हत्या कर देने के आरोपी बघौनी गाँव के गजेंद्र दास की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया। पत्नीहंता के विरुद्ध बहेड़ी थाना कांड संख्या 355/25 में मृतका सुमित्रा देवी के पिता दुखरन दास ने प्राथमिकी दर्ज कराया था।