दरभंगा अदालत का सख्त रुख: जानलेवा हमला, दहेज प्रताड़ना व ठगी के आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज–आत्मसमर्पण का आदेश

दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता,

न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने बहादुरपुर थानाकांड सं.473/25 में सहोदर भाई पर जानलेवा हमला करने के काराधीन आरोपी विद्यानंद मिश्रा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की कोर्ट ने सदर थानाकांड सं.401/24 में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के आरोपी भालपट्टी थाना के मुरिया निवासी शंकर सहनी की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए न्यायालय में आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है।वहीं कोर्ट ने दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी स्थानीय आर.एस.टैंक निवासी आनंद भाष्कर और विदेश भेजने के नाम पर 1,78000/ रुपया ठगी के आरोपी मुजफ्फरपुर जिला के डेलूआ वाजिदपुर निवासी मो. फिरोज औरमो. अनवर की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित करते हुए न्यायालय में सरेण्डर करने का आदेश पारित किया है।अब उपरोक्त सभी आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प है।जघन्य अपराध में शामिल आरोपियों को जमानत का लाभ देने के लिए अदालत का शख्त रुख है।