लापरवाही पर सख्त अदालत: लहेरियासराय थानाध्यक्ष पर 5,000 रुपये का जुर्माना, 17 साल पुराने मामले में आदेश की अवहेलना

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता

दरभंगा के उत्पाद अधिनियम कोर्ट के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने न्यायालय आदेश के अनुपालन में कोताही बरतने के लिए लहेरियासराय थानाध्यक्ष को पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। थानाध्यक्ष की बड़ी लापरवाही सामने में आई है।इसके कारण न्यायालय में पुराने मामलों का निष्पादन नही हो पा रहा है।पटना उच्च न्यायालय के आदेश पत्र दिनांक 1 दिसंबर 2025 के आलोक में न्यायालय को प्रतिदिन पांच पुराने वादों की सुनवाई करनी है। इसके लिए उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की कोर्ट में उत्पाद वाद संख्या 25/ 2008 से बने जीओ वाद संख्या 760/2017 चिन्हित है। जिसमें इस मामलें के एक मात्र अभियुक्त लहेरियासराय थाना क्षेत्र के उर्दू बाजार नीम चौक निवासी महादेव महतो का पुत्र प्रदीप कुमार है। न्यायालय से उसका जमानत बंध पत्र 19 नवम्बर 24 को खंडित किया गया है। अभियुक्त की उपस्थिति के लिए उसके विरुद्ध इस्तेहार और कूर्की आदेश भी निर्गत है। वहीं उसके जमानतदार को भी नोटिस भेजी जा चुकी है। बाबजूद इसके लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने न्यायालय से‌ निर्गत इश्तेहार और कुर्की जब्ती अधिपत्र का अनुपालन नहीं किया है। कोर्ट ने 8 दिसंबर को पत्र के माध्यम से लहरियासराय थानाध्यक्ष को निर्देशित किया था कि तमिला से संबंधित प्रतिवेदन स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें,साथ हीं आदेश का ससमय अनुपालन नही करने के संबंध में अपना स्पष्टीकरण दें। इसके बावजूद थानाध्यक्ष ने 17 वर्ष पूर्व के इस मामले में न्यायालय आदेश का तामिला नहीं किया है। थानाध्यक्ष की इस लापरवाही के कारण पटना उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं हो रहा है।इस बात को गंभीरता से लेते हुए श्री झा की कोर्ट ने लहरियासराय थानाध्यक्ष को 5000 रुपया अर्थदंड अधिरोपित किया है, साथ ही आदेशित किया है कि अभियुक्त के विरुद्ध जारी इश्तिहार और कूर्की का तमिला प्रतिवेदन स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जमा करें,या अभियुक्त को गिरफ्तार कर थानाध्यक्ष 12 दिसंबर तक स्वयं न्यायालय में प्रस्तुत करें।कोर्ट ने इस आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतू एसएसपी दरभंगा को भेजा है। इस बावत पूछने पर स्पेशल पीपी हरेराम साहू ने बताया कि उन्होंने भी अपने मोबाइल से थानाध्यक्ष को सूचित कर तामिला प्रतिवेदन दाखिल करने को कहा है।लेकिन लहेरियासराय थानाध्यक्ष ने अद्यतन अनुपालन नहीं किया।