दरभंगा कोर्ट की कड़ी कार्रवाई: दहेज उत्पीड़न, हत्या, दुष्कर्म और लूट के कई आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,

सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने और दहेज के लिए बच्चा छिनकर घर से भगा देने के मामलें मेंं दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की कोर्ट ने पैसे के लिए पत्नी को गलत काम करने और इंकार करने पर घर से भगा देने के आरोप में दर्ज महिला थाना कांड संख्या 73/25 के आरोपी अलीनगर थाना के ग्राम सहजौली निवासी मो० सफीउल्ला की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट ने महिला थाना कांड संख्या 107/25 के आरोपी स्थानीय किला घाट कॉलनी निवासी मो० इम्तियाज की अग्रिम जमानत याचिका निष्पादन करते हुए आत्म समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने जहरीला प्रदार्थ खिलाकर पत्नी की हत्या से संबंधित सोनकी थाना कांड संख्या 59/24 में आरोपी पति मुरारी पासवान और सास कौशल्या देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। इसके अलावे कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी विरौल‌ थाना के पोखराम गाँव के मो० सत्तार उर्फ मो० सत्तार नद्दाफ और शादी वाले घर में घुसकर मारपीट करने के आरोपी रौशन उर्फ रौशन कुमार पोद्दार की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। वहीं दशम अपर सत्र न्यायाधीश आदि देव की अदालत ने गैस एजेन्सी के प्रबंधक से लूटपाट के आरोपी समस्तीपुर जिला के चकमेहिषी थाना के मटियारा गाँव के चन्दन कुमार का जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।