दरभंगा सिविल कोर्ट में तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज, जघन्य अपराधों पर सख्ती
दरभंगा सिविल कोर्ट में तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज, जघन्य अपराधों पर सख्ती
दरभंगा सिविल कोर्ट में तीन मामलों में जमानत याचिका खारिज, जघन्य अपराधों पर सख्ती
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश नागेश प्रताप सिंह की अदालत ने जाले थाना कांड संख्या 113/24 में ज्वेलरी डकैती के आरोपी सीतामढ़ी जिला के बाजपट्टी थाना के ग्राम बसहा निवासी ज्ञानेंद्र कुमार उर्फ टिंकू की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार की अदालत ने नेहरा थाना कांड संख्या 133/25 में चाकू मारकर बहू की हत्या कर देने के आरोपी ससूर ब्रजकिशोर ठाकुर और सास शीला देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इसके अतिरिक्त दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति विकास कुमार की अग्रिम जमानत खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने कहा कि जघन्य मामले में आरोपियों के जमानत आवेदन खारिज होने से समाज में अच्छा संदेश जाता है। इसके लिए सभी अपर लोक अभियोजक मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं।