सीवान नगर परिषद ने आवारा कुत्तों के लिए आश्रयस्थल का निर्माण कराने के लिए जगह को चिह्नित करने में जुटी हुई है। आश्रयस्थल के साथ ही प्रत्येक वार्डों में आवारा कुत्तों के भोजन को लेकर एक फीडिंग प्वाइंट का भी निर्माण होगा। इसके अलावा आवारा पशुओं व कुत्तों को पकड़ने के लिए वाहन की भी खरीदारी की जाएगी।

 

साथ हीं साथ पशुपालन विभाग आवारा कुत्तों को एंटी रेविज इर्जेक्शन लगाने के साथ ही बंध्याकरण भी कराएगा। इसको लेकर निर्देश जारी किया गया है। जारी निर्देश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र के आवारा कुत्तों की नसबंदी, डी वार्मिंग, टीकाकरण, प्रतिरक्षण, आश्रय स्थल (डाग पाउंड), वाहन व पिजड़े आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस कार्य के लिए नगर प्रबंधक को नोडल पदाधिकारी बनाते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है।

 

अन्य विभागों को भी इस कार्य में किया गया है शामिल नगर परिषद को निर्देश दिया गया है कि वे एनिमल वर्थ कंट्रोल सेंटर का क्रियान्वयन कराएंगे। वहीं नगर निकायों को ये निर्देशित किया गया है कि एवीसी नियम 2023 के तहत आवारा पशुओं को पकड़ने, नसबंदी, डी-वार्मिंग, टीकाकरण कराएंगे। वहीं रेविज से संक्रमित आवारा कुत्तों के लिए डाग पाउंड का निर्माण कराने को कहा गया है।

 

वहीं पंचायती राज विभाग व ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र में डाग पाउंड का निर्माण कराने को कहा गया है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अक्रियाशील गौशाला को क्रियाशील बनाने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को डेडिकेटेड हेल्प लाइन नंबर को प्रदर्शित करने को कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को एंटी रैबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी बिपिन कुमार ने बताया कि निर्देश प्राप्त हुआ है।