दहेज हत्या व शारीरिक शोषण के दो मामलों में सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज
दहेज हत्या व शारीरिक शोषण के दो मामलों में सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज
दहेज हत्या व शारीरिक शोषण के दो मामलों में सभी अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज
दस्तक 7मीडिया /दरभंगा।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने बुधवार को दहेज के लिए ब्याहता की हत्या से संबंधित सदर थानाकांड सं.269/25 के हत्यारोपी धोई नवटोली निवासी उमाशंकर पासवान और मंजू देवी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि इसी मामले के दो अन्य आरोपी मृतिका की गोतनी मनीषा देवी और लक्ष्मण पासवान की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।वहीं अदालत ने रिस्ते की चचेरी भाभी को उसके पति के बाहर रहने की स्थिति में आठ वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाकर, कतिपय बार गर्भपात के बाद शादी करने का आश्वासन देकर एक बच्चा पैदा कर देने के बाद उसे साथ रखने से इंकार करने की जूर्म में संस्थित महिला थानाकांड सं. 146/25 के आरोपी बहेड़ा थानाक्षेत्र के महिनाम गांव के अभिषेक मोहन झा की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया है।अब उक्त सभी आरोपियों को जमानत की इच्छा रखने पर पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प रह गया है।