दहेज हत्या मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दहेज हत्या मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दहेज हत्या मामले में चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की अदालत ने हत्या मामले के चार आरोपियों की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि रोसड़ा थाना के एक मामले में किशोर न्यायवोर्ड समस्तीपुर के आदेश पर पर्यवेक्षण गृह दरभंगा में आवासित एक विधि विरुद्ध किशोर की संदिग्ध मौत को लेकर संस्थित लहेरियासराय थानाकांड सं 245/25 के आरोपी स्थानीय गोढियारी निवासी दीपक यादव की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।वहीं दहेज के लिए एक ब्याहता का गला काटकर निर्मम हत्या मामले में सकतपुर थानाक्षेत्र के शेरपुर गांव के मृतिका के पति मनीष कुमार मंडल,सास सोनी देवी तथा ननद निशा कुमारी की नियमित जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दिया है।सत्र अदालत से चारो आरोपियों का जमानत खारिज होने के बाद अब उपरोक्त सभी आरोपियों को जमानत पाने के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने का विकल्प बच गया है।पीपी श्री झा ने कहा कि जघन्य अपराध के मामले में आरोपियों का जमानत याचिका खारिज होने पर समाज में सकारात्मक संदेश जाता है।