30 वर्ष पुराने इजरायबाद मामले में बड़ा आदेश : लक्ष्मीपुर में निगम की बनी दुकान तोड़कर बी.के. रोड तक रास्ता बनाने का निर्देश
30 वर्ष पुराने इजरायबाद मामले में बड़ा आदेश : लक्ष्मीपुर में निगम की बनी दुकान तोड़कर बी.के. रोड तक रास्ता बनाने का निर्देश
30 वर्ष पुराने इजरायबाद मामले में बड़ा आदेश : लक्ष्मीपुर में निगम की बनी दुकान तोड़कर बी.के. रोड तक रास्ता बनाने का निर्देश
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता,
अपर सिविल जज-12 सलभ शर्मा की अदालत ने 30 वर्ष पुराने इजरायबाद संख्या 2/96 में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त, दरभंगा जिला दण्डाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया है कि लक्ष्मीपुर मुहल्ला के रबिन्द्र नारायण चौधरी के आवास के सामने 35×42 फीट की भूमि खेसरा नम्वर 29496 पर निगम द्वारा निर्मित दूकान को तोड़कर बी. के. रोड तक रास्ता सुनिश्चित करने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि रविन्द्र नारायण चौधरी ने दरभंगा नगर निगम के विरुद्ध 12 फरवरी 1996 को पारित डिक्री का क्रियान्वयन कराने हेतू 29 मार्च 1996 को इजरायवाद सं. 02/96 दर्ज कराई थी।आवेदक चौधरी ने दखल दिहानी के लिए,पुलिस बल,दण्डाधिकारी एव बुलडोजर के लिए नजारत में शुल्क भी जमा किया था।न्यायालय से नियुक्त अधिवक्ता कमिश्नर ने जांचोपरांत 21 नवंबर 25 को प्रतिवेदन समर्पित किया कि डिक्री होल्डर के परिवार के लोगों को सड़क पर आने जाने हेतू अवरोध हटाना समीचीन है।उक्त परिस्थिति में श्री शर्मा की अदालत ने आदेश पारित किया है।