महिला पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार मामले में आरोपी की जमानत याचिका खारिज, 9 माह बाद दोबारा आवेदन की स्वतंत्रता

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,

जिला न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने सिंहवाड़ा थाना में घुसकर महिला पुलिसकर्मियों के साथ दूर्ब्यवहार और मारपीट करने के आरोपी स्थानीय थानाक्षेत्र के पैगंबरपुर गांव के बिनोद कुमार साह के बेटे राजू कुमार की नियमित जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दिया है।साथ हीं कोर्ट ने आरोपी को अब फिर से 9 माह बाद जमानत आवेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने कहा कि अब इस काराधीन आरोपी को 9 माह पश्चात जमानत याचिका फाइल करने का अवसर है या सत्र न्यायालय के आदेश के बाद उच्च न्यायालय में जमानत याचिका फाइल करने का अवसर है। इसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की कोर्ट ने शुक्रवार को आर्म्स ऐक्ट ,जानलेवा हमला समेत दहेज उत्पीड़न से संबंधित अलग अलग मामले के चार आरोपियों की अग्रिम जमानत आवेदन निष्पादित कर चारो आरोपियों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश पारित किया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि अब जमानत पाने के लिए सभी आरोपियों को या तो पटना उच्च न्यायालय में अर्जी लगानी पड़ेगी, या संबंधित न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जमानत प्राप्त करने का विकल्प रह गया है।