सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन न्यायाधीशों ने गुरुवार को चार अलग अलग आपराधिक मामलो में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन न्यायाधीशों ने गुरुवार को चार अलग अलग आपराधिक मामलो में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन न्यायाधीशों ने गुरुवार को चार अलग अलग आपराधिक मामलो में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /विधि संवाददाता
सिविल कोर्ट दरभंगा के तीन न्याधीश ने चार आपराधिक मामले में सात आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज किया है। सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने गुरुवार को आर्म्स एक्ट के आरोपी सदर थाना क्षेत्र के छपकी निवासी कमरुद्दीन उर्फ सितारे और सलाउद्दीन उर्फ सोनी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। वहीं दहेज उत्पीड़न के आरोपी ललित मुखिया को जमानत नहीं दिया और याचिका निष्पादित कर दिया। इसके अतिरिक्त एडीजे आदि देव की कोर्ट ने प्राणलेवा हमला के आरोपी नगर थाना क्षेत्र के रत्नोपट्टी निवासी शिव शंकर साह और बबीता देवी की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। वहीं एडीजे नागेश प्रसाद सिंह की कोर्ट ने मोटरसाइकिल लूट कर ब्रिकी करने वाले गिरोह के सदस्य मुजफ्फरपुर जिला के कटरा थाना क्षेत्र के लखनपुर निवासी राजा कुमार और सीतामढ़ी के बोखरा थाना क्षेत्र के बथौल गाँव के शिव नारायण राय के पुत्र नन्द कुमार उर्फ आनंद कुमार की नियमित जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने न्यायालय में याचिकाओं का पुरजोर बिरोध किया। उन्होंने कहा कि अब अग्रिम जमानत याचिकाकर्ताओं को जमानत प्राप्त करने के लिए या तो न्यायालय में आत्म समर्पण करनी होगी या पटना उच्च न्यायालय में याचिका फाईल करनी होगी। वहीं काराधीन आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय में नियमित जमानत याचिका दायर करना होगा।