दहेज उत्पीड़न के मामले में पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दहेज उत्पीड़न के मामले में पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दहेज उत्पीड़न के मामले में पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
सिविल कोर्ट दरभंगा के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर घर से भगा देने के आरोपी मधुबनी जिला के भैरवस्थान थानाक्षेत्र के कोठिया निवासी फकीर राय के पुत्र दीपक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपी की शादी 13 नवंबर 24 को सकतपुर थानाक्षेत्र के कैथवार गांव के परमेश्वर राय के पुत्री लक्ष्मी कुमारी के साथ हुई थी।शादी पश्चात पांच लाख नगद,सोना और अपाचे बाईक की मांग दहेज में की जाने लगी।मांग नही पुरा होने पर उसे प्रताड़ित कर ससुराल से भगा देने के आरोप में महिला थानाकांड सं. 18/25 दर्ज की गई थी।जिसमें आरोपी पति ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल किया था।बुधवार को कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।