शिक्षक हत्या व 90 लाख की ठगी,दोनों मामलों में अदालत सख्त, दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
शिक्षक हत्या व 90 लाख की ठगी,दोनों मामलों में अदालत सख्त, दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
शिक्षक हत्या व 90 लाख की ठगी,दोनों मामलों में अदालत सख्त, दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा/विधि संवाददाता,
न्यायमंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने सिंहवाड़ा थानाक्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय निस्ता के शिक्षक मो. मंसूर आलम की हत्या मामले में आरोपी दिपक कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि विद्यालय जाने के दौरान उक्त शिक्षक की सरेआम हत्या कर दी गई थी।इसके अतिरिक्त प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पाण्डेय की कोर्ट ने 7 माह में चार गुना राशि बढाने का झांसा देकर 90 लाख रुपया ठगने वाले मधुबनी जिला के विस्फी थानाक्षेत्र के चहूटा निवासी सितेश कुमार झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने बताया कि उक्त आरोपी 01 मई 25 से काराधीन है।आरोपी ने लोगों को भरोसा देकर महज सात महीने में चौगूनी रकम देने का झांसा देकर 70 लाख रुपया बैंक के माध्यम से और बीस लाख रुपया नगद ले लिया।पीड़ित सिंहवाड़ा निवासी विवेकानंद महराज ने साईवर थाना में कांड सं.98/23 दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई थी।