चार साल पुराने उत्पाद मामले में लापरवाही पर अदालत सख्त, सहायक आयुक्त को 27 नवंबर को तलब
चार साल पुराने उत्पाद मामले में लापरवाही पर अदालत सख्त, सहायक आयुक्त को 27 नवंबर को तलब
चार साल पुराने उत्पाद मामले में लापरवाही पर अदालत सख्त, सहायक आयुक्त को 27 नवंबर को तलब
दस्तक 7मीडिया दरभंगा/विधि संवाददाता,
जिला न्यायमंडल दरभंगा के उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्रीराम झा की अदालत ने चार वर्ष पूर्व संस्थित उत्पाद के एक मामले में 24 नवंबर 25 तक उत्पाद बिभाग के अनुसंधानक द्वारा अभीयोजन पत्र /अंतिम प्रपत्र समर्पित नही देख सहायक आयुक्त उत्पाद, दरभंगा सदेह हाजिर होकर अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करवाने का आदेश दिया है।यह मामला राज्य वनाम गुलटन मुखिया, ग्राम औराही थाना कुशेश्वरस्थान से संबंधित है।जिसका पीआर नं. 26/2021 से बने जीओ नं. 1396/21 है।चार वर्ष एक माह बीत जाने के बाबजूद अंतिम प्रतिवेदन समर्पित नही किया गया है।जबकि बिहार मद्द निषेध एवं उत्पाद अधिनियम में अन्तिम प्रपत्र समर्पित किये जाने का समय सीमा निर्धारित है।कोर्ट ने 27 नवंबर 25 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश सहायक आयुक्त को दिया है।उन्हें यह भी निदेशित किया है कि वे अपना पक्ष रखते समय यह स्पष्ट करें कि इस मामले में शिथिलता क्यों वरती गई है और इस सन्दर्भ में उनके द्वारा जांच किया गया है कि क्यों नही अन्तिम प्रतिवेदन दाखिल किया गया।कोर्ट ने उन्हें यह भी निदेशित किया है कि वाद की अगली निर्धारित तिथि 27 नवंबर 25 तक अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित करवाना सुनिश्चित करें।अन्यथा उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।कोर्ट ने दरभंगा के डीएम,एस एस पी समेत बिहार उत्पाद बिभाग के कमिश्नर पटना कोभेजा है।