हत्यारोपी प्रेम शंकर झा की नियमित याचिका खारिज ,डीएमसीएच के नर्सिंग छात्र का गोली मारकर कर दिया था हत्या।

दस्तक 7मीडिया, दरभंगा /विधि संवाददाता,

न्याय मंडल दरभंगा के सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्र की अदालत ने बीएससी नर्सिंग डीएमसीएच के छात्र राहुल कुमार की चर्चित हत्या मामलें में हत्यारोपी प्रेम शंकर झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है। पीपी अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि हत्यारोपी की पुत्री तन्नू प्रिया स्थानीय डी. एम. सी. एच में वी.एस. सी नर्सिंग की छात्रा थी। जिसने उक्त कॉलेज के ही छात्र राहुल कुमार से शादी कर ली थी। आरोप है कि इस शादी से नाखुश तन्नु प्रिया के पिता ने डीएमसीएच परिसर में ही राहुल कुमार को गोली मार दिया। जहाँ घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। श्री झा ने बताया कि घटना स्थल से दो देशी कट्टा और गोली, 52 हजार रुपया बरामद हुई थी एवं हत्या में प्रयुक्त शस्त्र को जांचोपरांत कारगर पाया गया। आगे बताया कि काराधीन अभियुक्त से संबंधित मामलें में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। बतातें चले कि डीएमसीएच परिसर में सरेआम हत्या कांड को लेकर वी.एस. सी नर्सिंग के छात्रों ने करीब एक सप्ताह तक आन्दोलन किया था। वहीं हत्यारोपी झा को घटना स्थल पर ही पकड़ कर जबरदस्त पीटाई कर दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी को अपने अभिरक्षा में ले लिया तथा उसका ईलाज डीएमसीएच से पीएमसीएच तक कराया था।इसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
वहीं दूसरी ओर सत्र न्यायाधीश श्री मिश्रा की अदालत ने शनिवार को वाहन चोरी के आरोप में केवटी थाना कांड सं 238/25 में काराधीन आरोपी रामवृक्ष यादव उर्फ रुदल यादव तथा बहादुरपुर थाना कांड सं 387/25 में प्राणलेवा हमला करने की आरोप में काराधीन अभियुक्त सुगंध पासवान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दिया है।पीपी श्री झा ने कहा कि जघन्य आपराधिक मामलों में आरोपियों को तत्काल जमानत नहीं मिलने से आपराधिक घटनाओं में कमी आयेगी।