मतगणना दिवस पर कड़ी सुरक्षा एवं निषेधाज्ञा लागू,

कृषि उत्पादन बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा के आसपास 200 गज क्षेत्र में लागू रहेगा प्रतिबंध

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला दण्डाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 14 नवम्बर, 2025 को मतगणना की तिथि निर्धारित की गई है।

दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों जैसे
78-कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), 79-गौड़ाबौराम, 80-बेनीपुर, 81-अलीनगर, 82-दरभंगा ग्रामीण, 83-दरभंगा, 84-हायाघाट, 85-बहादुरपुर, 86-केवटी एवं 87-जाले — की मतगणना का कार्य कृषि उत्पादन बाजार समिति, शिवधारा, दरभंगा स्थित मतगणना स्थल/बज्रगृह में सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा।

स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने तथा लोक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से, जिला दण्डाधिकारी द्वारा बी.एन.एस. की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा आदेश लागू किया गया है:

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु 

01. मतगणना दिवस (14 नवम्बर 2025) को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्ति तक, मतगणना स्थल के 200 गज परिधि में अनावश्यक भीड़, जमावड़ा या समूह बनाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

02. किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, हथियार, विस्फोटक पदार्थ या आग्नेयास्त्र रखना या लेकर चलना निषिद्ध है।

03. कोई भी व्यक्ति (अधिकृत व्यक्तियों को छोड़कर) मोबाइल, कैमरा, वायरलेस, कॉर्डलेस या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर मतगणना केंद्र में प्रवेश नहीं करेगा।

04. मतगणना केंद्र के आसपास किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग वर्जित रहेगा।

05. सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति मतगणना अभिकर्ता नहीं बन सकते।

06. मतगणना परिणाम घोषणा के बाद विजय जुलूस, जश्न, धरना या प्रदर्शन करना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

07. केवल प्राधिकृत वाहनों को ही मतगणना स्थल परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

08. मतगणना से संबंधित किसी भी दस्तावेज या सामग्री का सार्वजनिक प्रदर्शन वर्जित है, जिससे गोपनीयता भंग हो सकती है।

अपवादस्वरूप छूट 

1. शासकीय कार्य में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी एवं मतगणना कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी।
2. निर्वाचन अभ्यर्थी (यदि वर्तमान में सांसद, विधायक या विधान पार्षद हैं), जो मतगणना कक्ष में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे — किंतु उनके सुरक्षा कर्मी (शस्त्र सहित) को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
3. आपात सेवाओं से जुड़े वाहन।
4. सिख धर्मावलंबी कृपाण धारण करने एवं धार्मिक परंपरा अनुसार शस्त्र रखने हेतु इस आदेश से मुक्त रहेंगे।

अनुपालन हेतु निर्देश 

जिला दण्डाधिकारी ने नगर, विश्वविद्यालय, मब्बी ओ.पी., सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।