मतगणना को लेकर दरभंगा में सख्त सुरक्षा व्यवस्था, 86 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना को लेकर दरभंगा जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी ने संयुक्त आदेश जारी कर मतगणना केंद्र और उसके आसपास कड़े सुरक्षा एवं यातायात नियंत्रण उपाय लागू किए हैं।

संयुक्त आदेश के अनुसार, दरभंगा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों — कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), गौड़ाबौराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी एवं जाले — की मतगणना 14 नवम्बर 2025 को प्रातः 8 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, शिवधारा स्थित मतगणना हॉल में प्रारंभ होगी।

मतगणना कार्य के दौरान पूरे परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी। दिल्ली मोड़ से शोभन तक NH-57 पर 14 नवम्बर की सुबह 5 बजे से मतगणना समाप्ति तक सामान्य वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। केवल मतगणना से जुड़े वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

मुख्य गेट के अंदर केवल जिलाधिकारी, निर्वाचन प्रेक्षक एवं निर्धारित अधिकारियों के वाहन ही प्रवेश कर सकेंगे। विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग वर्गों के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था की गई है —
• दोपहिया वाहनों के लिए गार्ड रूम के पास,
• चारपहिया वाहनों के लिए FCI गोदाम परिसर,
• मतगणना अभिकर्ताओं के लिए वैदेही पार्क,
• कर्मियों के लिए पॉलिटेकनिक कॉलेज,
• शोभन दिशा से आने वालों के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय,
• तथा दिल्ली मोड़ दिशा से आने वालों के लिए दरभंगा सेंट्रल स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी।

मतगणना परिसर में आपात चिकित्सा केंद्र की स्थापना की जा रही है, जिसमें चिकित्सकों की टीम, एंबुलेंस और जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

कुल 86 स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। एसडीओ विकास कुमार एवं एसडीपीओ राजीव कुमार मतगणना स्थल की विधि-व्यवस्था के प्रभारी रहेंगे, जबकि अपर समाहर्त्ता (आपदा) मो. सलीम अख्तर और नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी मुख्य द्वार एवं शहरी क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की देखरेख करेंगे।

सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं बलों को 14 नवम्बर की सुबह 5:30 बजे तक अपने स्थल पर योगदान देना अनिवार्य होगा। थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों में मतगणना के दौरान एवं परिणाम घोषणा के बाद सतत गश्ती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसी भी प्रकार के विजयी जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।