दहेज के लिए पत्नी की हत्या मामले में पति नौशाद को 10 वर्ष की सजा

दस्तक 7मीडिया दरभंगा विधि संवाददाता,

सिविल कोर्ट दरभंगा के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने दहेज के लिए किरोशीन तेल छिड़कर अपनी पत्नी को हत्या कर देने की जूर्म में जूर्मी पति नौशाद को 10 वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सोमवार को सूनाई है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि कोर्ट ने भा. द. वि. की धारा 304 (बी) में जूर्मी को 10 वर्ष की कारावास और 498(ए) में दो वर्ष की कारावास और 10‌ हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।अर्थदंड नहीं चुकाने पर तीन वर्ष का साधारण कारावास भूगतने का प्रावधान किया है। कोर्ट ने जूर्मी को 10‌ अक्टूबर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा दरभंगा भेज दिया था।लोक अभियोजक श्री झा ने बताया कि अपर लोक अभियोजक चम्पा मुखर्जी ने दहेज के लिए पत्नी की निर्मम हत्या मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पूरी निष्ठा के साथ पक्ष रखा। एपीपी मुखर्जी ने बताया कि सिंहवारा थाना के शंकरपुर भड़वारा निवासी नौशाद के विरुद्ध केवटी थाना के मोहम्मदपुर दानी निवासी हमीदा खातून ने सिंहवारा थाना में प्राथमिकी संख्या 27/2014 दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप था कि सुचक की पुत्री शहानि खातून को उसके पति ने महज दस हजार रुपये दहेज के लिए केरोशीन तेल छिड़कर आग लगा कर जानसे मार दिया। एपीपी मुखर्जी ने आगे बताया कि सत्र वाद संख्या 186/2016 में विचारण उपरांत मृतिका के पति नौशाद को सोमवार को सजा सुनाई है।