प्रचार प्रसार समाप्ति के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग

दस्तक 7मीडिया ,दरभंगा /

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत प्रचार प्रसार की अवधि समाप्त होने के उपरांत जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी द्वारा आज संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दरभंगा जिले में 06 नवम्बर 2025 को मतदान होना है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित मतदान हेतु सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष प्रेक्षागृह, दरभंगा में स्थापित किया गया है, जिसके वरीय प्रभारी अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री सलीम अख्तर होंगे। साथ ही अनुमंडल, प्रखंड एवं विधानसभा स्तर पर भी नियंत्रण कक्ष तथा क्यूआरटी (Quick Response Team) का गठन किया गया है।

जिले के सभी मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे एवं वेब कास्टिंग की व्यवस्था की गई है।

दरभंगा जिला के आंकड़े
🔹 कुल विधानसभा क्षेत्र – 10
🔹 कुल मतदान केंद्र – 3329
🔹 कुल मतदाता – 28,90,605
🔹 पुरुष मतदाता – 15,23,142
🔹 महिला मतदाता – 13,67,420
🔹 थर्ड जेंडर मतदाता – 43
🔹 सेवा मतदाता – 2185 (पुरुष 2061, महिला 124)
🔹 मतदान केंद्र लोकेशन – 1796
🔹 सेक्टर पदाधिकारी – 359
🔹 जोनल पदाधिकारी – 62
🔹 सुपर जोनल पदाधिकारी – 20
🔹 पोस्टल बैलेट से मतदान – 7314 कर्मी
🔹 सिंगल विंडो से निर्गत अनुमति – 1493

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान से पूर्व की अंतिम 48 घंटों में प्रचार पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू रहेगा।

अंतिम 48 घंटों हेतु प्रमुख निर्देश:
• किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली या प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
• बाहरी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को निर्वाचन क्षेत्र से तत्काल बाहर जाना होगा।
• ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग निषिद्ध रहेगा।
• किसी भी मीडिया माध्यम में ओपिनियन पोल का प्रकाशन या प्रसारण वर्जित रहेगा।
• मतदान दिवस पर वाहन परिचालन हेतु निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।
• अभ्यर्थी, अभिकर्ता एवं कार्यकर्ताओं के लिए अनुमत वाहनों की संख्या सीमित होगी (प्रत्येक में चालक सहित अधिकतम 5 व्यक्ति)।
• मतदाताओं को निःशुल्क वाहन सुविधा प्रदान करना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आएगा।
• मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में किसी प्रकार का प्रचार निषिद्ध रहेगा।

वरीय पुलिस अधीक्षक श्री जगुनाथ रेड्डी ने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय व राज्य पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

उन्होंने बताया कि 06 अक्टूबर से 03 नवम्बर तक की अवधि में –
• 5 पिस्टल, 16 कारतूस एवं एक खोखा जब्त किया गया।
• 1918 लीटर देसी तथा 3090 लीटर विदेशी शराब जप्त की गई।
• FST/SST टीम द्वारा ₹8,92,430 नकद व 3 किलो गांजा जब्त किया गया।
• ESMS ऐप के माध्यम से कुल ₹171.35 लाख की जब्ती दर्ज की गई।
• 01/07/2025 से 03/11/2025 तक BNS 126 के अंतर्गत 15,337 तथा BNS 135 के तहत 12,073 मामले दर्ज किए गए।
• CCA-3 के तहत 159 तथा CCA-12 के तहत 5 प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

इस अवसर पर सहायक समाहर्ता के परीक्षित, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।